-आयुष्मान कार्डधारकों को सूचीबद्ध निजी अस्पताल में उपचार से पूर्व सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल करेंगे मार्गदर्शन
-कोरोना महामारी की इमरजेंसी में संक्रमण के खतरे को देखते हुए रोक दी गई थी रेफरल की व्यवस्था
देहरादून, ब्यूरो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों में हटाई गई रेफरल की व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व की भांति सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को उपचार के लिए सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल का रेफरल अनिवार्य है। हालांकि सभी सूचीबद्ध पूर्ण एनएबीएच अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और पहाड़ के जिला अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकता है। यहां पर रेफरल की आवश्यकता नहीं है। योजना के अंतर्गत सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों से निजी अस्पतालों के लिए रेफरल की व्यवस्था पूर्व में दी गई थी। लेकिन कोविड महामारी के आपातकाल की गंभीरता के मद्देनजर और संक्रमण के फैलाओ को रोकने के लिए रेफरल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।